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 MAATI KI MAHAK NEWS
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जयपुर(माटी की महक न्यूज) चन्द्रशेखर शर्मा। 
केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर सरकार ने ‘हर घर तिरंगा योजना’ शुरू की है। सरकार ने देशवासियों से अपने घरों में तिरंगा दिखाने की अपील की है. लेकिन क्या आप जानते हैं तिरंगा फहराने के नियम ?                         हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। 15 अगस्त को देश आजादी के 75 साल पूरे करेगा। इस अवसर पर इस वर्ष को पूरे देश में ‘आजादी के अमृत महोत्सव’ के रूप में मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार ने देशभर में ‘हर घर तिरंगा योजना’ भी शुरू की है। सरकार ने देशवासियों से अपने घरों में तिरंगा दिखाने की अपील की है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगा फहराने और फहराने के संबंध में भारतीय कानून में क्या नियम हैं?

झंडा तह नियम

तिरंगे को मोड़ते समय इसे पट या क्षैतिज स्थिति में रखें।
इसके बाद इसे इस तरह मोड़ें कि केसर और हरी पट्टी के बीच सफेद पट्टी रहे।
यह भी ध्यान रखें कि सफेद पट्टी पर अशोक चक्र दिखाई दे।
इसके बाद ध्वजा को दोनों हथेलियों पर रखकर सुरक्षित स्थान पर रख दें।

हाल ही में फ्लैग कोड में बदलाव किया गया है

हाल ही में केंद्र सरकार ने भी भारतीय ध्वज संहिता में बदलाव किया है। पहले कुछ लोग सरकारी भवनों पर ही तिरंगा फहरा सकते थे। इसके अलावा सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही इसे फहराया जाता था। लेकिन हाल ही में इन नियमों में बदलाव किया गया है। अब कोई भी नागरिक तिरंगा फहरा सकता है। साथ ही इसे दिन और रात में भी फहराया जा सकता है। पहले केवल कपड़े के झंडे ही फहराए जाते थे लेकिन अब पॉलिएस्टर के झंडे को भी अनुमति दी गई है।

इन नियमों का रखें विशेष ध्यान

आपको बता दें कि तिरंगे पर कुछ भी लिखना या डिजाइन करना गैरकानूनी है। किसी भी भवन या सामग्री को ढकने के लिए तिरंगे का प्रयोग प्रतिबंधित है। तिरंगा फहराते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तिरंगा किसी भी हाल में जमीन को न छुए। झंडा फहराते समय उसके आकार का विशेष ध्यान रखना भी जरूरी है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो भी झंडा फहरा रहे हैं उसका आकार 3 से 2 होना चाहिए।

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