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सवाई माधोपुर/चंद्रशेखर शर्मा। गुरूवार को होने वाले पंचायत राज संस्थाओं के आम चुनाव 2021 में मतदाता पहचान पत्र के अभाव में वोटर निर्धारित 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान कर सकेगा। 

जिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र किशन ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र के अभाव में मतदाता राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त दस्तावेज में से कोई 1 दस्तावेज दिखाकर मतदान कर सकता है। ये दस्तावेज निम्न हैं-आधारकार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, आयकर पहचान पत्र (पीएएन), मनरेगा जॉब कार्ड, सांसदों, विधानसभा सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राज्य या केन्द्र सरकार राज्य पब्लिक लिमिटेड कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी फोटोयुक्त स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज जैसे कि भूतपूर्व सैनिक पेंशन बुक, पेंशन अदायगी आदेश, भूतपूर्व सैनिक विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश या विधवा पेंशन आदेश (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त छात्र प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सक्षम अधिकारी द्वारा जारी फोटोयुक्त शारीरिक विकलांगता प्रमाण पत्र (निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने की तिथि से पूर्व जारी), सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक या सहकारी बैंक या डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक ।

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