Logo

 MAATI KI MAHAK NEWS
देश की माटी से जुड़ी हर खबर सोशल नेटवर्किंग साइट्स ओर डिजिटल मीडिया के माध्यम से आप तक
सवाई माधोपुर@रिपोर्ट चंद्रशेखर शर्मा। जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 65 बी व राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1957 की धारा 2 के तहत अधिग्रहित 11 भवनों एवं होटलों को अधिग्रहण से मुक्त किया है। कलेक्टर पहाडिया ने बताया कि जूना महल सवाई माधोपुर, टाईजर विला, राजीव रिसोर्ट, सिद्धी विनायक रिसोर्ट सवाई माधोपुर, होटल मंगलम गंगापुर, आगमन होटल गंगापुर, होटल नरूका प्राईड गंगापुर, सिंघल होटल गंगापुर, अंकुर रिसोर्ट सवाई माधोपुर, रणथम्भौर विला सवाई माधोपुर, होटल गणेश सवाई माधोपुर को अधिग्रहण से मुक्त कर दिया है।
Previous Post Next Post